वस्तु एवं सेवा कर परिषद

Goods and Services Tax Council


जीएसटी परिषद की स्थापना

जीएसटी परिषद का परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की स्थापना भारतीय आर्थिक नीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। यह देश में जटिल कराधान प्रणाली को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279ए के अनुसार, जीएसटी परिषद का गठन जीएसटी ढांचे की देखरेख और विनियमन के लिए किया गया था। यह अध्याय इस संवैधानिक निकाय की स्थापना से जुड़े प्रमुख पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करता है।

अनुच्छेद 279ए और संविधान संशोधन

संविधान संशोधन

जीएसटी परिषद की स्थापना संविधान (122वां संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद हुई थी, जो संविधान में संशोधन करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। इस संशोधन ने पूरे भारत में जीएसटी लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा पेश किया। यह विधेयक 2014 में पेश किया गया था और 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था, जिसने भारतीय कराधान प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत की।

अनुच्छेद 279ए

अनुच्छेद 279A को 101वें संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। यह जीएसटी परिषद की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। यह लेख परिषद की संरचना, शक्तियों और जिम्मेदारियों का विवरण देता है, जिससे जीएसटी के प्रबंधन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।

भारत के राष्ट्रपति की भूमिका

जीएसटी परिषद के गठन में भारत के राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अनुच्छेद 279ए के प्रावधानों के अनुसार, परिषद के गठन की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। इस प्रक्रिया में सदस्यों की नियुक्ति और परिषद के कामकाज के लिए परिचालन ढांचा स्थापित करना शामिल था।

घटनाओं की समयरेखा

जीएसटी परिषद की स्थापना की यात्रा कई प्रमुख घटनाओं से चिह्नित थी:

  • 2014: संसद में संविधान (122वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया।
  • 3 अगस्त, 2016: विधेयक लोकसभा में पारित हुआ।
  • 8 अगस्त, 2016: विधेयक राज्य सभा में पारित हुआ।
  • 8 सितम्बर, 2016: विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, जिससे यह अधिनियम बन गया।
  • 12 सितम्बर, 2016: 101वें संविधान संशोधन की अधिसूचना जारी की गई, जिसमें अनुच्छेद 279ए को शामिल किया गया, जिसके द्वारा आधिकारिक तौर पर जीएसटी परिषद की स्थापना की गई।

स्थापना प्रक्रिया

विधायी प्रक्रिया और संसदीय अनुमोदन

जीएसटी परिषद की स्थापना व्यापक विधायी प्रयासों और संसदीय बहस का परिणाम थी। विधेयक की गहन जांच की गई और संसद के दोनों सदनों में संशोधन के अधीन था। चर्चा केंद्र और राज्यों के हितों को संतुलित करने, निष्पक्ष और न्यायसंगत कर संरचना सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी।

संविधान की भूमिका

जीएसटी परिषद की स्थापना और कामकाज को संहिताबद्ध करने में संविधान ने अहम भूमिका निभाई है। अनुच्छेद 279ए को शामिल करने से यह सुनिश्चित हुआ कि परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जिसे जीएसटी से संबंधित मामलों पर बाध्यकारी सिफारिशें करने का अधिकार है।

स्थापना के प्रमुख तत्व

संवैधानिक निकाय

जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जिसका अर्थ है कि यह सीधे भारत के संविधान से अपना अधिकार प्राप्त करता है। यह दर्जा भारतीय संघीय ढांचे में परिषद के महत्व को रेखांकित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि इसके निर्णयों का महत्वपूर्ण महत्व हो और पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाए।

विधान

जीएसटी परिषद की स्थापना के लिए एक व्यापक विधायी ढांचे की आवश्यकता थी। संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, जो 101वां संशोधन बन गया, ने परिषद के निर्माण और संचालन के लिए आवश्यक कानूनी आधार प्रदान किया।

2016: एक महत्वपूर्ण वर्ष

वर्ष 2016 जीएसटी परिषद के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा। यह वर्षों की योजना और बातचीत का परिणाम था, जिसके परिणामस्वरूप संशोधन विधेयक पारित हुआ और परिषद की स्थापना हुई। इस वर्ष जीएसटी व्यवस्था के लिए आधार तैयार हुआ, जो 1 जुलाई, 2017 को लागू हुई। जीएसटी परिषद की स्थापना भारत के आर्थिक इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता थी, जिसे एक मजबूत संवैधानिक और विधायी ढांचे द्वारा समर्थित किया गया था। परिषद के निर्माण ने देश की कराधान नीति में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना था।

जीएसटी परिषद का विजन और मिशन

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद भारतीय आर्थिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण निकाय है, जिसे वस्तुओं और सेवाओं के कराधान के लिए एक सामंजस्यपूर्ण संरचना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह अध्याय जीएसटी परिषद के दृष्टिकोण और मिशन का पता लगाता है, जो एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने और केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। परिषद के उद्देश्य एक निर्बाध जीएसटी संरचना सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं जो अर्थव्यवस्था और उसके प्रतिभागियों दोनों को लाभान्वित करती है।

दृष्टि और लक्ष्य

दृष्टि

जीएसटी परिषद का लक्ष्य भारत में वस्तुओं और सेवाओं के कराधान के लिए एक सुसंगत संरचना बनाना है। इस लक्ष्य का उद्देश्य अप्रत्यक्ष करों की खंडित प्रणाली को एकीकृत कर व्यवस्था से बदलना है, जिससे कर अनुपालन प्रक्रिया सरल हो और करों के व्यापक प्रभाव को कम किया जा सके।

  • सामंजस्यपूर्ण संरचना: जीएसटी का उद्देश्य वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और अन्य सहित विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एक कर संरचना में एकीकृत करना है। इस सामंजस्य का उद्देश्य अंतर-राज्यीय कर बाधाओं को खत्म करना और एक आम राष्ट्रीय बाजार बनाना है।
  • राष्ट्रीय बाजार: जीएसटी व्यवस्था स्थापित करके, परिषद एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार बनाने की कल्पना करती है, जहाँ माल और सेवाएँ कई तरह के कराधान के अधीन हुए बिना राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से आ-जा सकेंगी। इससे व्यापार दक्षता में वृद्धि और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

उद्देश्य

जीएसटी परिषद का मिशन जीएसटी नीतियों के निर्णय लेने और कार्यान्वयन के लिए सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देकर केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद सुनिश्चित करना है।

  • सहकारी संघवाद: परिषद निर्णय लेने की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य दोनों को शामिल करके सहकारी संघवाद की भावना को मूर्त रूप देती है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी हितधारकों के हितों पर विचार किया जाए, जिससे कर प्रशासन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले।
  • उद्देश्य: कुछ प्राथमिक उद्देश्यों में निष्पक्ष कर प्रणाली स्थापित करना, कर चोरी को रोकना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि जीएसटी का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। परिषद को कर अनुपालन और सरलीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने का भी काम सौंपा गया है।

जीएसटी संरचना

जीएसटी संरचना को कर प्रणाली को सरल बनाने और इसे अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी), राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक कर ढांचे में एक विशिष्ट कार्य करता है।

  • केंद्र और राज्य: CGST केंद्र द्वारा एकत्र किया जाता है, जबकि SGST राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है। IGST अंतर-राज्यीय लेनदेन पर लगाया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कर केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है।
  • कर सामंजस्य: कर सामंजस्य में जीएसटी परिषद की भूमिका में पूरे देश में एक समान कर दरें और स्लैब निर्धारित करना शामिल है। यह एकरूपता सुनिश्चित करती है कि व्यवसाय अपने स्थान की परवाह किए बिना समान स्तर पर काम करें।

प्रमुख घटक और तंत्र

केंद्र और राज्य का प्रतिनिधित्व

जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री और विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं।

  • केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग: परिषद के विजन और मिशन को प्राप्त करने में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। यह साझेदारी सुनिश्चित करती है कि जीएसटी ढांचा विविध हितधारकों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी है।

कर सामंजस्य और उद्देश्य

परिषद के उद्देश्य कर सामंजस्य की अवधारणा से निकटता से जुड़े हुए हैं। एक समान कर दरें और नीतियां निर्धारित करके, जीएसटी परिषद का लक्ष्य व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत को कम करना और राजस्व संग्रह दक्षता को बढ़ाना है।

  • उद्देश्य विस्तार से: परिषद के उद्देश्यों में कर विवादों को कम करना, कर अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कर नीतियां आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। परिषद कर छूट और दर समायोजन से संबंधित चिंताओं को दूर करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

लोग, स्थान, घटनाएँ और तिथियाँ

मुख्य आंकड़े

  • केंद्रीय वित्त मंत्री: केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसकी गतिविधियों की देखरेख करते हैं और राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हैं।
  • राज्य वित्त मंत्री: प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री अपने-अपने राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जीएसटी नीतियां न्यायसंगत हों।

विशेष घटनाएँ

  • जीएसटी कार्यान्वयन तिथि: जीएसटी 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था, जो भारत के कराधान परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाता है। यह तिथि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक योजना और बातचीत की परिणति का प्रतिनिधित्व करती है।

महत्वपूर्ण स्थान

  • जीएसटी परिषद की बैठकें: जीएसटी परिषद की बैठकों में कर संरचना, दरों और नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। उभरते मुद्दों को संबोधित करने और जीएसटी व्यवस्था के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ये बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। जीएसटी परिषद का विजन और मिशन भारत के आर्थिक ढांचे में इसकी भूमिका के लिए आधारभूत हैं। सामंजस्यपूर्ण कर संरचना बनाने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करके, परिषद का उद्देश्य कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाना और सभी हितधारकों के लिए एक सहयोगी वातावरण को बढ़ावा देना है। अपने उद्देश्यों और कार्यों के माध्यम से, जीएसटी परिषद भारत में कराधान के भविष्य को आकार देना जारी रखती है, यह सुनिश्चित करती है कि यह अर्थव्यवस्था और इसके प्रतिभागियों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनी रहे।

जीएसटी परिषद की संरचना

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की संरचना इसके कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो भारत के संघीय ढांचे की सहयोगात्मक प्रकृति को दर्शाता है। जीएसटी नीतियों को तैयार करने के लिए परिषद कैसे काम करती है, यह समझने के लिए इसके सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों को समझना आवश्यक है। यह अध्याय जीएसटी परिषद बनाने वाले विभिन्न घटकों और प्रमुख व्यक्तियों के बारे में विस्तार से बताता है।

प्रमुख सदस्य और भूमिकाएँ

केंद्रीय वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्यक्ष के रूप में, वित्त मंत्री चर्चाओं का संचालन करते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि परिषद की गतिविधियाँ राष्ट्रीय आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप हों। अध्यक्ष का पद केंद्र और राज्यों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय राज्य मंत्री

राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री जीएसटी परिषद के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। यह भूमिका परिषद के मामलों के प्रबंधन में अध्यक्ष की सहायता करती है और राजस्व नीतियों पर चर्चा में योगदान देती है। इस मंत्री को शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि वित्तीय मामलों पर केंद्र के दृष्टिकोण का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।

प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री

जीएसटी परिषद में भारत के प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व उसके वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। यह समावेशन राज्य के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को रेखांकित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी राज्यों के विविध आर्थिक हितों पर विचार किया जाए। राज्य के वित्त मंत्रियों की उपस्थिति निर्णय लेने में सहभागी दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करती है, जहाँ जीएसटी नीतियों को तैयार करने में क्षेत्रीय चिंताओं को संबोधित किया जाता है।

उपाध्यक्ष

जीएसटी परिषद राज्य के वित्त मंत्रियों में से एक उपाध्यक्ष का चयन करती है। यह भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है, जिससे राज्यों को परिषद के भीतर नेतृत्व की आवाज़ रखने की अनुमति मिलती है। उपाध्यक्ष बैठकें आयोजित करने में अध्यक्ष की सहायता करता है और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ ले सकता है।

सचिव (राजस्व) पदेन सचिव के रूप में

सचिव (राजस्व) जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। परिषद के कार्यों के समन्वय, दस्तावेज़ीकरण के प्रबंधन और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं को सावधानीपूर्वक संभाला जाता है, यह प्रशासनिक भूमिका महत्वपूर्ण है। सचिव की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि परिषद के संचालन कुशल और पारदर्शी हों।

परिषद के सदस्य और निर्णय लेना

जीएसटी परिषद की संरचना शासन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहां केंद्र और राज्य दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। परिषद को सर्वसम्मति से संचालित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें प्रत्येक सदस्य अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि का योगदान देता है।

राज्य प्रतिनिधित्व

राज्यों का प्रतिनिधित्व जीएसटी परिषद की संरचना की एक मूलभूत विशेषता है। प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्रियों को शामिल करके, परिषद यह सुनिश्चित करती है कि क्षेत्रीय आर्थिक स्थितियों और प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय जीएसटी ढांचे में एकीकृत किया जाए। यह समावेशी दृष्टिकोण राज्यों के बीच स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देता है, सहयोग और आम सहमति को प्रोत्साहित करता है।

परिषद के सदस्यों

परिषद के सदस्यों को जीएसटी नीतियों को आकार देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो पूरे देश को प्रभावित करती हैं। उनकी भूमिकाएं केवल प्रतिनिधित्व से परे हैं; वे चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सिफारिशें पेश करते हैं और संभावित नीतिगत परिवर्तनों के निहितार्थों का मूल्यांकन करते हैं। यह सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया एक मजबूत और न्यायसंगत जीएसटी प्रणाली को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

  • केंद्रीय वित्त मंत्री: अध्यक्ष के रूप में, केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद में अग्रणी व्यक्ति हैं। इस पद पर कई प्रभावशाली नेता रह चुके हैं, जिनमें से प्रत्येक ने जीएसटी नीतियों के विकास में योगदान दिया है।

  • राज्य वित्त मंत्री: महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्य वित्त मंत्रियों ने परिषद के निर्णयों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका योगदान राष्ट्रीय नीति-निर्माण में राज्य-स्तरीय दृष्टिकोण के महत्व को उजागर करता है।

  • जीएसटी परिषद का गठन: 101वें संविधान संशोधन की अधिसूचना के बाद 12 सितंबर, 2016 को जीएसटी परिषद का आधिकारिक रूप से गठन किया गया। इस घटना ने भारत के कर प्रशासन में एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें सहकारी संघवाद पर जोर दिया गया।

  • जीएसटी कार्यान्वयन: जीएसटी व्यवस्था 1 जुलाई, 2017 को लागू की गई, जो एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने भारत की कर प्रणाली को एकीकृत करने में परिषद के सहयोगात्मक प्रयासों को प्रदर्शित किया।

  • नई दिल्ली: राजधानी होने के नाते, नई दिल्ली में अक्सर जीएसटी परिषद की बैठकें आयोजित होती हैं, जो चर्चा और निर्णय लेने के लिए एक केंद्रीय स्थान प्रदान करती हैं।

  • राज्यों की राजधानियाँ: बैठकों और परामर्शों में अक्सर राज्यों की राजधानियाँ शामिल होती हैं, जहाँ परिषद द्वारा विचार के लिए स्थानीय दृष्टिकोण और मुद्दे एकत्र किए जाते हैं। जीएसटी परिषद की संरचना सहयोगी शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। केंद्र और राज्यों दोनों के प्रतिनिधियों को शामिल करके, परिषद यह सुनिश्चित करती है कि जीएसटी नीतियाँ सहभागितापूर्ण और सर्वसम्मति से संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से तैयार की जाती हैं। भारत की जीएसटी प्रणाली कैसे संचालित होती है और कैसे विकसित होती है, यह समझने के लिए प्रमुख सदस्यों की भूमिकाओं और परिषद की संरचना को समझना आवश्यक है।

जीएसटी परिषद का कार्य

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद का कामकाज भारत में जीएसटी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मौलिक है। परिषद के कामकाज के तरीके, जिसमें कोरम की आवश्यकताएं, निर्णय लेने की प्रक्रिया और इसके संचालन को निर्देशित करने वाले सिद्धांत शामिल हैं, इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह अध्याय इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करता है, जिससे जीएसटी परिषद के संचालन, केंद्र और राज्यों के बीच मतदान शक्ति के वितरण और विवादों के समाधान के बारे में व्यापक समझ मिलती है।

कार्य प्रणाली

कोरम आवश्यकताएँ

जीएसटी परिषद की बैठकों में एक विशिष्ट कोरम की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्र और राज्यों दोनों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ निर्णय लिए जाएं। बैठकों के दौरान पारित किसी भी प्रस्ताव की वैधता के लिए कोरम आवश्यक है। आम तौर पर, परिषद के कुल सदस्यों की कम से कम आधी संख्या की उपस्थिति कोरम बनाने के लिए आवश्यक होती है। यह आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि सभी हितधारकों की पर्याप्त भागीदारी के साथ निर्णय लिए जाएं।

निर्णय लेने की प्रक्रिया

जीएसटी परिषद के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया सहयोगात्मक और सर्वसम्मति से संचालित होने के लिए डिज़ाइन की गई है। परिषद अपने निर्णयों में सर्वसम्मति प्राप्त करने का प्रयास करती है, हालांकि कुछ निर्णय तीन-चौथाई बहुमत से लिए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाती है, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों कर नीतियों को तैयार करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

उदाहरण

निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक उदाहरण विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी दरों का निर्धारण है। परिषद आम सहमति या बहुमत के निर्णय पर पहुंचने से पहले राज्य सरकारों और उद्योग प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों से इनपुट पर विचार करते हुए दरों पर विचार-विमर्श करती है।

संचालन मार्गदर्शक सिद्धांत

जीएसटी परिषद निष्पक्षता, पारदर्शिता और दक्षता पर जोर देने वाले सिद्धांतों पर काम करती है। ये सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं कि परिषद के संचालन सामंजस्यपूर्ण कर संरचना बनाने के अपने मिशन के अनुरूप हैं। परिषद सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का भी पालन करती है, जो राज्यों की स्वायत्तता के लिए सहयोग और सम्मान को बढ़ावा देते हैं।

मतदान शक्ति वितरण

केंद्र और राज्यों की मताधिकार

जीएसटी परिषद के कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू केंद्र और राज्यों के बीच मतदान शक्ति का वितरण है। मतदान शक्ति विषम रूप से वितरित की जाती है, जिसमें केंद्र के पास कुल मतों का एक तिहाई हिस्सा होता है, जबकि राज्यों के पास सामूहिक रूप से दो तिहाई होता है। यह वितरण सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य दोनों के पास निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हालांकि राज्यों का सामूहिक रूप से उनके वोटों के बड़े हिस्से के कारण अधिक प्रभाव होता है।

मतदान परिदृश्यों के उदाहरण

  • जीएसटी दर में बदलाव: जब परिषद जीएसटी दरों में बदलाव पर विचार करती है, तो वोटिंग पावर वितरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष वस्तु पर जीएसटी दर को कम करने का प्रस्ताव है, तो राज्यों के सामूहिक वोट संभावित रूप से निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं यदि वे आम सहमति बनाते हैं।
  • विवाद समाधान: ऐसे मामलों में जहां केंद्र और राज्यों के बीच असहमति है, वोटिंग वितरण समाधान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। राज्यों की बहुमत वाली वोटिंग शक्ति क्षेत्रीय हितों के पक्ष में निर्णय ले सकती है, बशर्ते उनके बीच पर्याप्त सहमति हो।

विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया

जीएसटी परिषद ने अपने कामकाज के दौरान उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। सद्भाव बनाए रखने और जीएसटी नीतियों के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विवाद समाधान महत्वपूर्ण है।

विवाद समाधान के लिए तंत्र

परिषद विशिष्ट विवादों को सुलझाने के लिए समितियां या उप-समूह बना सकती है। ये समूह मुद्दों का विश्लेषण करते हैं, इसमें शामिल सभी पक्षों से इनपुट पर विचार करते हैं और समाधान प्रस्तावित करते हैं। परिषद फिर इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करती है और बातचीत और समझौते के माध्यम से एक समझौते पर पहुंचने का प्रयास करती है।

विवाद समाधान के उदाहरण

  • केंद्र-राज्य टकराव: केंद्र और राज्यों के बीच मुआवज़े के भुगतान को लेकर टकराव की घटनाओं को परिषद के विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से संबोधित किया गया है। परिषद ने परस्पर स्वीकार्य समाधान तक पहुँचने के लिए चर्चा और बातचीत की सुविधा प्रदान की है।
  • कर दर विवाद: प्रस्तावित परिवर्तनों के प्रभाव का अध्ययन करने और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने वाले समायोजन की सिफारिश करने के लिए समितियों का गठन करके कर दर परिवर्तनों पर असहमति का समाधान किया गया है।
  • केंद्रीय वित्त मंत्री: केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और चर्चाओं का मार्गदर्शन करने तथा यह सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं कि परिषद का संचालन राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप हो।
  • राज्य वित्त मंत्री: विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, अपने राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं।
  • जीएसटी परिषद का गठन: जीएसटी परिषद का गठन 12 सितंबर, 2016 को किया गया, जो भारत की कर सुधार यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस आयोजन ने कर नीति-निर्माण में सहयोगी शासन के लिए मंच तैयार किया।
  • जीएसटी कार्यान्वयन: 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी का कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक घटना थी, जो देश भर में कर ढांचे को सुसंगत बनाने में परिषद के सफल प्रयासों को दर्शाता है।
  • नई दिल्ली: प्रशासनिक राजधानी होने के नाते, नई दिल्ली अक्सर जीएसटी परिषद की बैठकों के लिए स्थल के रूप में कार्य करती है, जो विचार-विमर्श और निर्णय लेने के लिए एक केंद्रीय स्थान प्रदान करती है।
  • राज्यों की राजधानियाँ: राज्यों की राजधानियाँ कभी-कभी बैठकों या परामर्शों की मेजबानी करती हैं, जिससे परिषद की चर्चाओं में क्षेत्रीय दृष्टिकोणों को शामिल करने की अनुमति मिलती है। जीएसटी परिषद का कामकाज एक जटिल लेकिन अच्छी तरह से समन्वित प्रक्रिया है जो सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। इन तंत्रों को समझकर, कोई भी भारत की कर प्रणाली के प्रबंधन और सामंजस्य में शामिल जटिलताओं की सराहना कर सकता है।

जीएसटी परिषद के कार्य

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद भारत के कर प्रशासन ढांचे में एक महत्वपूर्ण संस्था है। एक संवैधानिक निकाय के रूप में, यह कई प्रकार के कार्य करता है जो जीएसटी व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण हैं। यह अध्याय जीएसटी परिषद के विभिन्न कार्यों पर विस्तार से चर्चा करता है, जिसमें कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं पर सिफारिशें करना, कर दरें और स्लैब निर्धारित करना, तथा व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए कर अनुपालन और सरलीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना शामिल है।

सिफारिशें करना

कर योग्य या छूट प्राप्त वस्तुएं और सेवाएं

जीएसटी परिषद का एक मुख्य कार्य उन वस्तुओं और सेवाओं के बारे में सिफारिशें करना है जिन पर कर लगाया जाना चाहिए या छूट दी जानी चाहिए। परिषद विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की समीक्षा करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उन्हें जीएसटी के दायरे में आना चाहिए या विशिष्ट क्षेत्रों या उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए छूट दी जानी चाहिए।

  • उदाहरण: बुनियादी खाद्यान्न और शैक्षिक सेवाओं जैसी वस्तुओं को आमतौर पर जीएसटी से छूट दी जाती है ताकि उनकी सामर्थ्य सुनिश्चित हो सके और आवश्यक क्षेत्रों को सहायता मिल सके।

कर दरें और स्लैब निर्धारित करना

जीएसटी परिषद कर दरें निर्धारित करने और विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू दर स्लैब को परिभाषित करने के लिए जिम्मेदार है। ये निर्णय एक संतुलित कर संरचना बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं जो सरकार के लिए पर्याप्त राजस्व सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास का समर्थन करता है।

  • उदाहरण: परिषद ने शुरू में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए चार प्राथमिक कर स्लैब निर्धारित किए थे - 5%, 12%, 18% और 28%। विलासिता की वस्तुओं और तंबाकू और महंगी कारों जैसे पाप के सामान को सबसे ऊंचे स्लैब में रखा गया है।

अनुपालन और सरलीकरण पर ध्यान देना

जीएसटी परिषद कर अनुपालन और सरलीकरण से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए जीएसटी नियमों का पालन करना आसान हो जाता है। प्रशासनिक बोझ को कम करने और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रक्रिया को सरल बनाना आवश्यक है।

  • उदाहरण: कर दाखिल करने और अनुपालन के लिए एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) की शुरूआत, परिषद की एक पहल थी जिसका उद्देश्य करदाताओं के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना था।

कर दर अनुशंसाएँ

दर समायोजन

परिषद लगातार विभिन्न क्षेत्रों पर कर दरों के प्रभाव का मूल्यांकन करती है और कर संरचना को निष्पक्ष और कुशल बनाए रखने के लिए समायोजन की सिफारिश कर सकती है। ये समायोजन किसी भी आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने और राजस्व तटस्थता बनाए रखने में मदद करते हैं।

  • उदाहरण: आर्थिक मंदी के जवाब में, परिषद ने मांग को प्रोत्साहित करने और उद्योग की बहाली का समर्थन करने के लिए कभी-कभी विशिष्ट वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम किया है।

छूट और रियायतें

जीएसटी परिषद विशिष्ट उद्योगों को बढ़ावा देने या समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए कुछ वस्तुओं और सेवाओं के लिए छूट और रियायत की भी सिफारिश करती है।

  • उदाहरण: महामारी के दौरान कोविड-19 टीकों और चिकित्सा आपूर्ति पर जीएसटी से छूट एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिसका उद्देश्य पहुंच और सामर्थ्य को बढ़ाना था।

कर अनुपालन बढ़ाना

सरलीकरण उपाय

जीएसटी अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने में परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अनुपालन आवश्यकताओं की निरंतर समीक्षा करती है और कारोबार को आसान बनाने के लिए बदलावों का प्रस्ताव करती है।

  • उदाहरण: छोटे करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) योजना की शुरूआत से उन्हें मासिक कर भुगतान करते हुए त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिली, जिससे अनुपालन सरल हो गया।

स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना

अपनी सिफारिशों के माध्यम से, जीएसटी परिषद जीएसटी प्रणाली को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और पारदर्शी बनाकर स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना चाहती है।

  • उदाहरण: कुछ निश्चित अवधि के दौरान रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए विलम्ब शुल्क माफ करने के परिषद के निर्णय ने करदाताओं को बिना किसी वित्तीय दंड के अनुपालन के लिए प्रोत्साहित किया।
  • केंद्रीय वित्त मंत्री: जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में, केंद्रीय वित्त मंत्री कर दरों और अनुपालन उपायों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने में परिषद का नेतृत्व करते हैं।
  • राज्य वित्त मंत्री: वे चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तथा क्षेत्रीय दृष्टिकोण सामने लाते हैं जो परिषद की सिफारिशों को आकार देते हैं।
  • जीएसटी कार्यान्वयन: जीएसटी व्यवस्था 1 जुलाई, 2017 को लागू की गई, जिसने भारत के कर परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव को चिह्नित किया और दर संरचनाओं और अनुपालन ढांचे की स्थापना में परिषद की भूमिका को उजागर किया।
  • परिषद की बैठकें: जीएसटी परिषद की नियमित बैठकें, जो अक्सर नई दिल्ली में आयोजित होती हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जहां कर दरों और अनुपालन उपायों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।
  • नई दिल्ली: प्रशासनिक राजधानी होने के नाते, नई दिल्ली में अक्सर जीएसटी परिषद की बैठकें आयोजित होती हैं, जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए एक केंद्रीय स्थान प्रदान करती हैं।
  • राज्य की राजधानियाँ: कभी-कभी, राज्य की राजधानियों में बैठकें और परामर्श आयोजित किए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिषद के विचार-विमर्श में क्षेत्रीय मुद्दों और दृष्टिकोणों पर भी विचार किया जाए।

जीएसटी परिषद के समक्ष चुनौतियां और मुद्दे

भारत के राजकोषीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण निकाय, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को अपनी स्थापना के बाद से ही कई चुनौतियों और मुद्दों का सामना करना पड़ा है। ये चुनौतियाँ संघीय शासन की जटिल प्रकृति, आर्थिक उतार-चढ़ाव और कर प्रशासन की पेचीदगियों से उत्पन्न होती हैं। यह अध्याय जीएसटी परिषद के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच टकराव, मुआवज़ा भुगतान, राजस्व पर दर परिवर्तनों का प्रभाव और परिषद की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर चिंताएँ शामिल हैं।

केंद्र-राज्य टकराव

मुआवज़ा भुगतान

जीएसटी परिषद के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक मुआवजा भुगतान को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव रहा है। जीएसटी व्यवस्था ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को किसी भी राजस्व हानि के लिए मुआवजा देने का वादा किया था, जिसमें राज्य जीएसटी राजस्व में 14% की गारंटीकृत वार्षिक वृद्धि दर थी। हालांकि, आर्थिक मंदी और जीएसटी संग्रह में कमी के कारण मुआवजा भुगतान में देरी हुई है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच तनाव पैदा हो गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान, आर्थिक मंदी के कारण जीएसटी संग्रह कम हुआ, जिससे मुआवजा भुगतान में कमी आई। इस कमी ने केंद्र-राज्य संबंधों को खराब कर दिया, जिसमें कई राज्यों ने अपनी राजकोषीय जरूरतों को पूरा करने के लिए समय पर मुआवजे की मांग की।

राजस्व प्रभाव

राजस्व पर दरों में बदलाव का प्रभाव केंद्र-राज्य टकराव का एक और स्रोत रहा है। राज्य अक्सर जीएसटी संग्रह से उत्पन्न राजस्व की पर्याप्तता के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं, खासकर जब आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए दर समायोजन किया जाता है। इस तरह के समायोजन से राज्यों के राजस्व में कमी आ सकती है, जिससे उनकी राजकोषीय स्वायत्तता प्रभावित होती है। मांग को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे विशिष्ट सामानों पर जीएसटी दरों में कमी से कभी-कभी राज्यों के राजस्व में कमी आई है। इसने जीएसटी परिषद में राजस्व संबंधी चिंताओं के साथ आर्थिक उद्देश्यों को संतुलित करने पर चर्चा को प्रेरित किया है।

परिषद का कामकाज

जीएसटी परिषद के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया को जांच का सामना करना पड़ा है, इसके कामकाज की दक्षता और पारदर्शिता पर चिंताएं हैं। परिषद का सर्वसम्मति से संचालित दृष्टिकोण, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हुए, कभी-कभी लंबे समय तक विचार-विमर्श और निर्णय लेने में देरी का कारण बन सकता है। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, जिस पर लंबे समय तक चर्चा हुई लेकिन कोई आम सहमति नहीं बन पाई। यह परिषद के भीतर जटिल मुद्दों पर सर्वसम्मति हासिल करने में चुनौतियों को उजागर करता है।

विवादों

कर दरों और छूटों पर विवाद अक्सर परिषद की बैठकों के दौरान उठते हैं, जो विभिन्न राज्यों की विविध आर्थिक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। इन विवादों को हल करने के लिए सावधानीपूर्वक बातचीत और समझौते की आवश्यकता होती है, जो समय लेने वाला और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हस्तशिल्प और वस्त्र जैसे कुछ सामानों के वर्गीकरण पर असहमति के कारण परिषद के भीतर विवाद पैदा हुए हैं। इन विवादों के कारण मुद्दों का अध्ययन करने और समाधान प्रस्तावित करने के लिए समितियों के गठन की आवश्यकता होती है, जिससे परिषद के कामकाज में जटिलता बढ़ जाती है।

टैक्स अनुपालन

अनुपालन और सरलीकरण

कर अनुपालन और सरलीकरण सुनिश्चित करना जीएसटी परिषद के लिए एक सतत चुनौती है। जीएसटी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के बावजूद, अनुपालन बोझ व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ई-इनवॉइसिंग प्रणाली की शुरूआत का उद्देश्य अनुपालन में सुधार करना और कर चोरी को कम करना था। हालांकि, इसके कार्यान्वयन ने एसएमई के लिए चुनौतियां खड़ी कर दीं, जिसके लिए उनकी लेखा प्रणालियों और प्रथाओं में महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता थी।

अनुपालन उपायों पर विवाद

ई-वे बिल और मुनाफाखोरी विरोधी विनियमन जैसे उपायों के माध्यम से अनुपालन बढ़ाने के परिषद के प्रयासों को कभी-कभी व्यवसायों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, जिससे विवाद पैदा हुए हैं और आगे सरलीकरण की मांग की गई है। ई-वे बिल प्रणाली के कार्यान्वयन को तकनीकी गड़बड़ियों और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण प्रारंभिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिससे परिषद को समायोजन करने और करदाताओं को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया।

  • केंद्रीय वित्त मंत्री: जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री केंद्र और राज्यों के बीच चुनौतियों से निपटने और विवादों में मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • राज्य वित्त मंत्री: राज्य वित्त मंत्री परिषद के विचार-विमर्श के दौरान अपने-अपने राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने तथा चिंताओं को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • कोविड-19 महामारी (2020-2021): महामारी से प्रेरित आर्थिक मंदी ने जीएसटी परिषद के सामने चुनौतियों को बढ़ा दिया, जिससे मुआवज़ा भुगतान और राजस्व की कमी को लेकर तनाव बढ़ गया।
  • जीएसटी परिषद की बैठकें: जीएसटी परिषद की नियमित बैठकें, जो अक्सर नई दिल्ली में आयोजित होती हैं, चुनौतियों का समाधान करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मंच के रूप में कार्य करती हैं।
  • नई दिल्ली: प्रशासनिक राजधानी होने के नाते, नई दिल्ली में अक्सर जीएसटी परिषद की बैठकें आयोजित होती हैं, जो चर्चा और वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।
  • राज्यों की राजधानियाँ: राज्यों की राजधानियों में परामर्श और बैठकें, परिषद के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान में क्षेत्रीय दृष्टिकोणों को शामिल करने की अनुमति देती हैं।

जीएसटी परिषद के हालिया घटनाक्रम और भविष्य की संभावनाएं

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में एक गतिशील भूमिका निभा रही है। यह अध्याय परिषद के निर्णयों में हाल के घटनाक्रमों, जैसे दर समायोजन और नई सिफारिशों का पता लगाता है, और जीएसटी परिषद की भविष्य की संभावनाओं की जांच करता है। परिषद का विकसित नीति ढांचा देश की आर्थिक वृद्धि और कर नीति पर इसके प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

नव गतिविधि

हाल के वर्षों में, जीएसटी परिषद ने आर्थिक चुनौतियों और क्षेत्र-विशिष्ट मांगों को संबोधित करने के लिए कई दर समायोजन किए हैं। ये समायोजन राजस्व सृजन और आर्थिक प्रोत्साहन के बीच संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण हैं।

  • उदाहरण: COVID-19 महामारी के जवाब में, परिषद ने हैंड सैनिटाइज़र और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम कर दिया ताकि उन्हें अधिक किफायती और सुलभ बनाया जा सके।
  • एक अन्य उदाहरण: परिषद ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया।

नई अनुशंसाएँ

जीएसटी परिषद ने कर अनुपालन को सुचारू बनाने और कर प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए नई सिफारिशें पेश की हैं।

  • उदाहरण: परिषद ने छोटे करदाताओं के लिए कर दाखिल करने को आसान बनाने के लिए तिमाही रिटर्न मासिक भुगतान (QRMP) योजना शुरू करने की सिफारिश की। यह योजना 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले करदाताओं को मासिक कर भुगतान करते हुए तिमाही रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देती है।
  • एक और उदाहरण: परिषद ने अनुपालन में सुधार और कर चोरी को कम करने के लिए ई-इनवॉइसिंग प्रणाली के चरणबद्ध कार्यान्वयन की सिफारिश की। इस डिजिटल पहल का विस्तार 50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले सभी व्यवसायों को शामिल करने के लिए किया गया है।

भविष्य की संभावनाओं

नीति विकास

जीएसटी परिषद से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उभरती आर्थिक चुनौतियों और अवसरों का जवाब देने के लिए अपनी नीतियों को विकसित करना जारी रखेगी। भविष्य की नीति दिशा संभवतः कर अनुपालन बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी।

  • उदाहरण: परिषद पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल करने पर विचार कर रही है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच कर संरचना और राजस्व वितरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
  • एक अन्य उदाहरण: जीएसटी दर संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए निरंतर प्रयास, संभवतः कुछ मौजूदा कर स्लैबों को विलय करना, ताकि जटिलता को कम किया जा सके और अनुपालन में सुधार किया जा सके।

भारत के आर्थिक परिदृश्य में भूमिका

भारत के आर्थिक परिदृश्य में जीएसटी परिषद की भूमिका बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि यह कर नीति और राजस्व संग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करेगी।

  • उदाहरण: दर समायोजन और छूट पर परिषद के निर्णय, आर्थिक मंदी से प्रभावित आतिथ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
  • एक अन्य उदाहरण: ई-इनवॉयसिंग और ई-वे बिल जैसी डिजिटल पहलों पर परिषद का ध्यान, पारदर्शिता को बढ़ाएगा और कर प्रशासन प्रणाली की दक्षता को बढ़ावा देगा।

जीएसटी परिषद की बैठकें और निर्णय

हाल की परिषद बैठकें

जीएसटी परिषद की बैठकें महत्वपूर्ण कर नीति परिवर्तनों पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए मंच के रूप में काम करती हैं। ये बैठकें परिषद की रणनीतिक दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

  • उदाहरण: सितंबर 2021 में लखनऊ में आयोजित 45वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीवन रक्षक दवाओं और कोविड-19 आवश्यक वस्तुओं सहित विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए दर समायोजन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  • एक अन्य उदाहरण: जून 2022 में परिषद की बैठक में प्रारंभिक पांच वर्ष की अवधि से परे राज्यों की राजस्व आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए क्षतिपूर्ति उपकर विस्तार पर विचार-विमर्श किया गया।

भविष्य की भूमिका को प्रभावित करने वाले निर्णय

जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का भारत के कर ढांचे में इसकी भविष्य की भूमिका पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

  • उदाहरण: रियल एस्टेट जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति देने का निर्णय इन क्षेत्रों में विकास और निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है।
  • एक अन्य उदाहरण: मुआवजा भुगतान पर केंद्र-राज्य विवादों को सुलझाने पर निरंतर जोर देने से परिषद की विश्वसनीयता मजबूत होगी और सहकारी संघवाद सुनिश्चित होगा।
  • केंद्रीय वित्त मंत्री: केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का नेतृत्व कर रहे हैं, इसके निर्णयों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रीय आर्थिक उद्देश्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित कर रहे हैं।
  • राज्य वित्त मंत्री: राज्य वित्त मंत्री अपने क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करने और परिषद की नीति विकास में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • कोविड-19 महामारी (2020-2021): महामारी ने परिषद के निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिससे आर्थिक सुधार को समर्थन देने के लिए दर समायोजन और नीतिगत बदलाव को बढ़ावा मिला।
  • जीएसटी कार्यान्वयन की पांचवीं वर्षगांठ (1 जुलाई, 2022): जीएसटी कार्यान्वयन की पांचवीं वर्षगांठ एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसने परिषद की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया और भविष्य की पहलों के लिए मंच तैयार किया।
  • नई दिल्ली: प्रशासनिक राजधानी होने के नाते, नई दिल्ली में अक्सर जीएसटी परिषद की बैठकें आयोजित होती हैं, जहां महत्वपूर्ण निर्णय और नीतिगत चर्चाएं होती हैं।
  • राज्यों की राजधानियाँ: कभी-कभी, परिषद राज्यों की राजधानियों में बैठकें आयोजित करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षेत्रीय दृष्टिकोण को राष्ट्रीय कर नीति निर्णयों में एकीकृत किया जाए।